झारखंड: JPSC परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाई कोर्ट में आयोग का जवाब, सरकार के निर्णय का समर्थन

झारखंड: JPSC परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाई कोर्ट में आयोग का जवाब, सरकार के निर्णय का समर्थन
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Category: Politics
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सरकार को नीतिगत फैसला लेने का पूरा अधिकार चौदहवीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को राज्य सरकार द्वारा रद्द किए जाने के खिलाफ आशीष अक्षत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर आयोग ने अपने जवाब में अदालत को बताया कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय राज्य सरकार का है। आयोग के अनुसार सरकार को इस प्रकार का नीतिगत फैसला लेने का पूरा अधिकार प्राप्त है और वह परिस्थितियों के अनुसार परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वहीं, बाल विकास परियोजना अधिकारी नियुक्ति परीक्षा को रद्द किए जाने के खिलाफ सुभाष मुर्मू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में भी आयोग ने अदालत में इसी तरह का जवाब दाखिल किया है। आयोग ने कहा है कि सरकार को परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेने का अधिकार है और इस संबंध में सरकार द्वारा लिया गया फैसला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये भी पढ़ें- झारखंड परीक्षा विवाद: पेपर लीक केस में SIT का शिकंजा, 350 अभ्यर्थियों से पूछताछ; दोषियों की गिरफ्तारी जारी हाई कोर्ट में अब आगे की सुनवाई इन दोनों मामलों में हाई कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत के आदेश के अनुपालन में आयोग ने अपना पक्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। आयोग का जवाब मिलने के बाद अब हाई कोर्ट राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं पर आगे सुनवाई करेगा।

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