BSF ने मुमताज बेगम को भेजा बांग्लादेश, असम सरकार अब पति को देगी 2 लाख रुपये मुआवजा, जानें क्यों आई ये नौबत

BSF ने मुमताज बेगम को भेजा बांग्लादेश, असम सरकार अब पति को देगी 2 लाख रुपये मुआवजा, जानें क्यों आई ये नौबत
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Category: Politics
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गुवाहाटी: असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सरकार को गुवाहाटी हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने असम सरकार को मुमताज बेगम के पति को 2 लाख रुपये का अंतरिम मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। मुमताज़ बेगम बंगाली बोलने वाली मुस्लिम महिला थीं, जिन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी नागरिक घोषित किए जाने के बाद बांग्लादेश भेज दिया गया था। 30 मई को हाई कोर्ट के मामले पर पुनर्विचार करने के आदेश के बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने पर बेगम को विदेशी घोषित कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने उनके द्वारा पेश किए गए सभी सबूतों पर विचार नहीं किया था। बीएसएफ ने भेजा था बांग्लादेश इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। 14 जून को उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) को सौंप दिया गया और श्रीभूमि जिले में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बिंदु के माध्यम से बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। यह आदेश जस्टिस कल्याण राय सुराना और सुष्मिता फुकन खाउंड की बेंच ने बेगम के पति मुजम्मेल हक (जो नागांव जिले के जुरिया के रहने वाले हैं) द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। यह आदेश जस्टिस कल्याण राय सुराना और सुष्मिता फुकन खाउंड की बेंच ने दिया। यह बेंच नागांव जिले के जुरिया के रहने वाले बेगम के पति मुज़म्मेल हक द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने दिया 60 दिन का समय बेंच ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि हिरासत में ली गई महिला को याचिकाकर्ता (महिला के पति) या परिवार के किसी बालिग सदस्य को कोई जानकारी दिए बिना ही भारत से बाहर भेज दिया गया। कोर्ट ने असम सरकार को याचिकाकर्ता को 2 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह अपनी तरह की पहली घटना है जिसमें किसी व्यक्ति को बांग्लादेश भेजने के लिए अदालत ने राज्य पर जुर्माना लगाया है, देश से बाहर निकालने (डिपोर्टेशन) के नियमों का उल्लंघन करते हुए। बेंच ने राज्य सरकार को 60 दिनों के भीतर यह रकम देने का निर्देश दिया और कहा कि याचिकाकर्ता सिविल कोर्ट से और राहत की मांग कर सकता है।

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