चेक बाउंस मामला: जौनपुर कोर्ट ने आरोपी को किया तलब...

चेक बाउंस मामला: जौनपुर कोर्ट ने आरोपी को किया तलब...
View on original source
Category: Politics
Share
Archive
Like
जौनपुर। जौनपुर में 18 लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में सिविल जज एफटीसी की अदालत ने सिकरारा थाना क्षेत्र के लखेसर निवासी अमित तिवारी को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत विचारण के लिए तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी। तेजीबाजार थाना क्षेत्र निवासी विनोद कुमार तिवारी ने अधिवक्ता सर्वेश कुमार पाठक के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। विनोद कुमार तिवारी और अमित तिवारी ने मिलकर एक फैक्ट्री स्थापित की थी। इसके लिए 18 सितंबर 2018 को पार्टनरशिप डीड तैयार की गई थी, जिसमें दोनों की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी तय हुई थी। परिवाद में आरोप लगाया गया कि बाद में अमित तिवारी व्यापार में अनियमितता बरतने लगा। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई। इसमें तय हुआ कि अमित तिवारी 20 लाख रुपये देकर विनोद कुमार तिवारी का फैक्ट्री से सर्वाधिकार समाप्त कर देगा और फैक्ट्री अपने पास रखेगा। इसके तहत अमित तिवारी ने चार अप्रैल 2022 को बैंक ऑफ इंडिया का 18 लाख रुपये का चेक दिया और शेष दो लाख रुपये मई में देने की बात कही। परिवादी ने 19 अप्रैल 2022 को चेक भुगतान के लिए अपने एचडीएफसी बैंक खाते में जमा किया, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने चार मई 2022 को आरोपित को कानूनी नोटिस भेजकर धनराशि का भुगतान करने को कहा, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। परिवाद और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अमित तिवारी को तलब किया है।

(0)Comments

 

A note on cookies

Newshunt uses essential cookies to keep you signed in and to remember your language and country, so the site works the way you expect. With your permission, we'd also like to use analytics cookies to understand how people use Newshunt and improve it over time.

Accepting only affects analytics. To learn more, view our Privacy Policy or Terms & Conditions.