प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल के खिलाफ ‘रियल मनी' गेम से जुड़ा मामला बंद किया

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Category: Politics
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नयी दिल्ली, आठ सितंबर (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम के लागू होने सहित 'असाधारण घटनाक्रमों' का हवाला देते हुए गूगल के खिलाफ 'रियल मनी' गेम से जुड़े एक मामले को मंगलवार को बंद कर दिया। विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2022 में गूगल प्ले पर रियल मनी गेम (आरएमजी) संबंधी प्रतिबंधों और विज्ञापन नीति का आरोप लगाते हुए गूगल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सीसीआई ने 2024 में इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद गूगल ने प्रतिस्पर्धा-रोधी चिंताओं को दूर करने की प्रतिबद्धता जताई, और मई, 2026 से ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम लागू हो गया। नियामक ने 21 पृष्ठ के आदेश में इस मामले में विशिष्ट तथा असामान्य परिस्थितियों तथा तथ्यों का हवाला दिया। सीसीआई के अनुसार, पहले आदेश में केवल एक प्राथमिक नजरिया दर्ज किया गया था और यह निर्धारित नहीं किया गया था कि कोई उल्लंघन हुआ था या नहीं। प्रतिस्पर्धा नियामक ने कहा, ''गूगल ने एक प्रतिबद्धता आवेदन दायर किया और वह प्रतिबद्धता विनियम 2024 के तहत उन्नत चरण में था, जिसके चलते मामले की जांच को स्थगित रखा गया था। इस बीच, संसद ने उक्त आरएमजी बाजार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद, गूगल ने ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम लागू होने से पहले ही जनवरी, 2026 में पायलट कार्यक्रम और संबंधित विज्ञापन अनुमतियों को बंद कर दिया। इस प्रकार यह एक विशिष्ट मामला है, जहां विधायिका ने इस क्षेत्र को पूरी तरह अपने अधिकार में ले लिया है।'' सीसीआई ने कहा कि वर्तमान जांच को जारी रखने से न तो बाजार पहुंच बहाल होगी, न ही उपभोक्ता विकल्प में सुधार होगा, न ही किसी जारी विसंगति का समाधान होगा। इसके साथ ही नियामक ने वर्तमान जांच को बंद करने की घोषणा की। भाषा पाण्डेय अजय अजय

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