NDPS में दोषसिद्धि साक्ष्य के गलत प्रबंधन के कारण रद्द —

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Category: Politics
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दो व्यक्तियों को सासाराम रेलवे प्लेटफॉर्म पर उन बक्सों के साथ पकड़ा गया जिनमें कथित रूप से गांजा था। ट्रायल कोर्ट ने उनमें से एक को 20 किलोग्राम गांजा के लिए दोषी ठहराया और उसे 15 वर्ष की सज़ा दी। पटना उच्च न्यायालय ने ज़ब्ती, नमूना-लेने और बरामद मादक पदार्थ के प्रस्तुतिकरण में गंभीर खामियां पाईं। दोषसिद्धि रद्द कर दी गई और अपीलकर्ता की रिहाई का आदेश दिया गया। यह मामला 20.07.2015 को राजनीतिक 'बंद' के दौरान जिला गया स्थित सासाराम रेलवे स्टेशन पर की गई छापेमारी से उत्पन्न हुआ। एक पुलिस दल मजिस्ट्रेट के साथ प्लेटफॉर्म संख्या 3 और 4 पर जांच ड्यूटी पर था। सूचनाकर्ता के अनुसार, ट्रेन संख्या 12988 अजमेर–सियालदह एक्सप्रेस लगभग 9:45 बजे सुबह पहुंची। एक वृद्ध और एक युवा, ये दो यात्री, कथित तौर पर एक जनरल कोच से अपने सिर पर नए स्टील के बक्से लिए उतरे। कहा गया कि वे प्लेटफॉर्म पर ही बक्से छोड़कर उत्तर-पूर्व दिशा की तरफ बढ़ गए। पुलिस ने उनका पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ पर उन्होंने पहले कहा कि बक्सों में कपड़े हैं और उन्हें खोलने से मना कर दिया। दबाव देने पर उन्होंने कथित रूप से स्वीकार किया कि बक्सों में गांजा है। खोलने पर पुलिस ने दावा किया कि कपड़ों के बीच छिपाकर रखा गया गांजा कई छोटे-बड़े प्लास्टिक पैकेटों में, जिसे एक जूट की बोरी से ढंका गया था, बरामद हुआ। दोनों व्यक्तियों की पहचान बैजनाथ साव और वर्तमान अपीलकर्ता के रूप में की गई। पार्सल हाउस से एक तराजू मंगाया गया। मजिस्ट्रेट (PW-6) और पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में, एक बॉक्स से मिला पदार्थ 15 किलोग्राम और दूसरे से 20 किलोग्राम तौला गया, दोनों को गांजा बताया गया। 20 किलोग्राम गांजा अपीलकर्ता से संबंधित बताया गया। मजिस्ट्रेट और कथित दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में प्लेटफॉर्म पर ही ज़ब्ती सूची तैयार की गई और कहा गया कि उस पर गवाहों और अभियुक्तों के हस्ताक्षर लिए गए। अभियुक्त बक्सों के लिए कोई टिकट या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने कथित रूप से खुलासा किया कि वे यह गांजा टुंडला (उत्तर प्रदेश) से लाए थे और बिक्री के लिए डिहरी ले जा रहे थे। एस.आई. योगेन्द्र कुमार (PW-5) की लिखित रिपोर्ट के आधार पर 20.07.2015 को सासाराम रेल थाना कांड संख्या 84/2015 NDPS अधिनियम की धाराओं 21 और 22 तथा रेल अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत दर्ज किया गया। जांच के बाद, 15.10.2015 को आरोपपत्र संख्या 101/2015 दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध NDPS अधिनियम की धाराओं 20 और 22 तथा रेल अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत दायर किया गया। 04.11.2015 को संज्ञान लिया गया और 18.01.2016 को NDPS अधिनियम की धाराओं 20 और 22 के अधीन आरोप तय किए गए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, गया के समक्ष N.D.P.S. केस संख्या 18/2015 में ट्रायल के दौरान, अभियोजन ने छह गवाहों की जिरह कराई और ज़ब्ती सूची, प्राथमिकी, FSL को भेजे जाने वाला अग्रेषण पत्र तथा FSL रिपोर्ट सहित दस्तावेज प्रस्तुत किए। ट्रायल कोर्ट ने माना कि NDPS अधिनियम के तहत आवश्यक प्रक्रियात्मक शर्तों का पालन किया गया है, अभियोजन गवाहों पर विश्वास किया, और अपीलकर्ता को NDPS अधिनियम की धाराओं 20 और 22 के तहत दोषी ठहराया। उसे 15 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,00,000/- रुपये जुर्माने की सज़ा दी गई, और जुर्माना न देने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास का आदेश दिया गया। दोनों सजाएँ समानांतर चलने को कही गईं। सह-अभियुक्त बैजनाथ साव की अपील (Cr. APP (DB) No. 259 of 2018) उनकी मृत्यु दिनांक 16.06.2025 के कारण समाप्त मानी गई। जीवित बचे अभियुक्त ने अपनी दोषसिद्धि और सज़ा को चुनौती देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान आपराधिक अपील (DB) संख्या 453/2018 दायर की। अदालत ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह और माननीय श्री न्यायमूर्ति अशोक कुमार पांडेय (जिन्होंने मौखिक निर्णय लिखा) की खंडपीठ ने अपील सुनी और संपूर्ण ट्रायल अभिलेख की जांच की। अपीलकर्ता ने दलील दी कि NDPS अधिनियम के तहत ज़ब्ती, नमूना-लेने और प्रमाण के संबंध में अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का विधिवत पालन नहीं किया गया। बचाव पक्ष ने मुख्यतः तीन मुद्दों पर ज़ोर दिया: स्वतंत्र गवाहों का अभाव, ज़ब्ती और ज़ब्ती सूची में गंभीर त्रुटियाँ, तथा नमूना-लेने की गलत प्रक्रिया और ज़ब्त गांजा का अदालत में प्रस्तुत न किया जाना। PW-1, अन्वेषण अधिकारी (शंभु नारायण सिंह), ने कहा कि उन्होंने 20.07.2015 को जांच अपने हाथों में ली, बयान दर्ज किए, प्लेटफॉर्म संख्या 3 और 4 के पूर्वी भाग का निरीक्षण किया, पूर्ववृत्त संकलित किए, और ज़ब्त मादक पदार्थ FSL, पटना भेजा, हालांकि रिपोर्ट आरोपपत्र दायर होने के बाद प्राप्त हुई। उन्होंने अग्रेषण पत्र (प्रद. 1) की पहचान की और कहा कि उन्होंने NDPS अधिनियम की धाराओं 20 और 22 के तहत आरोपपत्र दायर किया। जिरह में PW-1 ने स्वीकार किया कि वे छापामार दल का हिस्सा नहीं थे और ज़ब्त सामग्री घटनास्थल पर न होकर थाने लाई जा चुकी थी। महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पूरी जांच के दौरान उन्होंने किसी भी स्वतंत्र गवाह का बयान दर्ज नहीं किया। उन्होंने यह भी माना कि उन्हें स्टेशन हाउस ऑफिसर से ज़ब्त सामग्री सीलबंद अवस्था में नहीं मिली; उन्हें केवल दो ताले लगे स्टील के बक्से और उनकी चाबियाँ मिलीं। उन्हें यह नहीं मालूम कि ज़ब्ती सूची कितनी प्रतियों में तैयार की गई और उन्होंने स्वीकार किया कि ज़ब्ती सूची पर केवल एक सिपाही का हस्ताक्षर है, किसी स्वतंत्र गवाह का नहीं। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि ज़ब्त मादक पदार्थ अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया और वह मलकाने में ही रहा। PW-2 (कांस्टेबल राम सिंह) ने व्यापक रूप से अभियोजन का संस्करण समर्थन किया, यह कहते हुए कि दो बक्सों से 20 किलोग्राम और 15 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ और ज़ब्ती सूची प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई तथा उस पर उनके हस्ताक्षर हैं (प्रद. 2)। परंतु जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि वे अपीलकर्ता को पहले से नहीं जानते थे, उन्हें यह नहीं पता कि ज़ब्ती सूची की प्रति अभियुक्तों को दी गई या नहीं, और यह कि बक्से पर कोई कांड संख्या अंकित नहीं थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि मादक पदार्थ का वजन पहले प्लेटफॉर्म पर और फिर पार्सल विभाग में हुआ, लेकिन यह माना कि पार्सल कार्यालय से कोई वाउचर नहीं लिया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि जब ज़ब्ती हुई तब प्लेटफॉर्म पर अन्य लोग भी मौजूद थे। PW-3 (अजय कुमार) ने छापे की कहानी का समर्थन किया, परन्तु जिरह में बताया कि अभियुक्तों की तलाशी से पहले पुलिस ने स्वयं अपनी तलाशी नहीं ली और न ही मजिस्ट्रेट के समक्ष देह-तलाशी से संबंधित कोई दस्तावेज तैयार किया गया। उन्होंने माना कि बक्से में ऐसी कोई वस्तु या दस्तावेज नहीं मिला जो उसे अपीलकर्ता से जोड़ता हो, उन्होंने कहीं हस्ताक्षर नहीं किया, और ज़ब्त गांजा से जो नमूने लिए गए उन पर अपीलकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि अपीलकर्ता के शरीर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। PW-4 (विनय कुमार राय) ने कहा कि वे प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर थे और छापे का विवरण समर्थन किया। जिरह में उन्होंने माना कि उन्होंने ज़ब्ती सूची पर हस्ताक्षर नहीं किए, ज़ब्त सामग्री अदालत में मौजूद नहीं थी, उन्होंने पैकेटों की गिनती नहीं की थी, और बक्से से ऐसा कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ जिससे वह अपीलकर्ता का सिद्ध हो। PW-5, सूचनाकर्ता एस.आई. योगेन्द्र कुमार, ने मुख्य-परीक्षा में अपने आत्म-बयान को दोहराया। जिरह में उन्होंने कहा कि उन्हें यह याद नहीं कि अभियुक्त किस कोच से उतरे थे, कि तलाशी के लिए अपीलकर्ता की कोई लिखित सहमति नहीं ली गई, और यह कि उन्होंने पैकेटों की गिनती नहीं की। उनके अनुसार मादक पदार्थ को बॉक्स में सील किया गया और मादक पदार्थ से नमूने लिए गए, किंतु उन्हें यह याद नहीं कि कितने पैकेटों से नमूने लिए गए। उन्होंने स्वीकार किया कि बक्से में ऐसा कोई वस्तु नहीं था जो उसे अपीलकर्ता से जोड़ता हो और यह कि सभी कार्यवाही तथाकथित रूप से मजिस्ट्रेट के सामने बिना उनसे कोई अनुमति लिए की गई। PW-6 (वीर बहादुर सिंह), प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, ने कहा कि बंद के कारण उन्हें स्टेशन पर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था। उनके अनुसार तलाशी उनके सामने की गई और अपीलकर्ता के बॉक्स से 20 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ। परन्तु जिरह में उन्होंने माना कि उनके पास यह सिद्ध करने के लिए कोई प्राधिकरण-पत्र नहीं था कि वे उस समय मजिस्ट्रेट थे और यह कि मादक पदार्थ के प्रत्येक पैकेट को उनके सामने नहीं खोला गया; केवल कुछ पैकेट खोले गए और बक्सों को सील कर दिया गया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि NDPS अधिनियम की धारा 52A, जो ज़ब्त माल के निस्तारण के साथ-साथ सूची (इन्वेंटरी), फोटोग्राफ और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूना-लेने से संबंधित सुरक्षा उपाय निर्धारित करती है, का पालन नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने धारा 52A को उद्धृत किया और फिर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Bharat Aambale v. State of Chhattisgarh, 2025 INSC 78 पर भरोसा किया। खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष इस प्रकार दर्ज किए कि: धारा 52A यद्यपि मुख्यतः निस्तारण के बारे में है, परंतु यह सूची बनाने, फोटोग्राफी और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूने लेने के संबंध में महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को पेश करती है। केवल किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नमूने लेना पर्याप्त अनुपालन नहीं है। अनुपालन न होना स्वतः ही ट्रायल को अवैध नहीं बना देता, लेकिन एक बार जब अनुपालन न होने के आधारभूत तथ्य दिखा दिए जाते हैं तो अभियोजन पर यह दायित्व आ जाता है कि वह यह सिद्ध करे कि या तो पर्याप्त (substantial) अनुपालन हुआ है या यह कि अनुपालन न होने से उसका मामला प्रभावित नहीं होता, और यह सब संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए। इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने परखा कि क्या इस मामले में अनुपालन न होने के आधारभूत तथ्य तथा अन्य गंभीर कमियां मौजूद हैं। पहले, अदालत ने ज़ब्ती सूची की जांच की। उसने दर्ज किया कि ज़ब्ती सूची (प्रद. 3/प्रद. 7) के अनुसार दो ज़ब्ती गवाह थे: संतोष कुमार (सिपाही) और राम सिंह (PW-2)। संतोष कुमार की गवाही कभी नहीं कराई गई। आत्म-बयान में उल्लिखित तथाकथित स्वतंत्र गवाहों की भी जिरह नहीं कराई गई। अदालत ने पाया कि यह विफलता ज़ब्ती के प्रमाण पर गंभीर प्रभाव डालती है, विशेषकर इसलिए कि ज़ब्ती सार्वजनिक स्थान – प्लेटफॉर्म संख्या 3 – पर हुई जहां स्वतंत्र गवाह उपलब्ध थे। दूसरे, अदालत ने ध्यान दिया कि ज़ब्ती सूची में यह नहीं दर्शाया गया कि मादक पदार्थ कितने पैकेटों में रखा था, न ही प्रत्येक पैकेट का पृथक भार लिखा गया। जबकि प्राथमिकी में 'कई छोटे और बड़े प्लास्टिक पैकेटों' की बात कही गई, रिकॉर्ड में यह स्पष्ट नहीं था कि कुल कितने पैकेट थे और उनका वजन क्या था। इससे कथित रूप से ज़ब्त मात्रा पर गंभीर प्रश्न उठे, विशेषकर जब 20 किलोग्राम गांजा भारी सज़ा देने का आधार था। तीसरे, नमूना-लेने की प्रक्रिया क़ानून के अनुसार सिद्ध नहीं हुई। ट्रायल कोर्ट के आदेश-पत्र से यह प्रतीत होता है कि श्री संजीव कुमार राय, ACJM, गया, को नमूने लेने और सील करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, परंतु किसी भी गवाह ने यह सिद्ध नहीं किया कि उनके समक्ष वास्तव में क्या-क्या हुआ। FSL रिपोर्ट (प्रद. 6) में दर्ज था कि दो सीलबंद प्लास्टिक जार, जिन पर 'A' और 'B' अंकित थे, अभियुक्तों से लिए गए गांजा के नमूनों के रूप में प्राप्त हुए। अदालत ने नोट किया कि दो अभियुक्त और दो बक्से थे, लेकिन अभियोजन यह नहीं बता सका कि प्रत्येक बॉक्स में कितने पैकेट थे और क्या हर पैकेट से प्रतिनिधिक (representative) नमूने लिए गए थे। अदालत ने ज़ोर देकर कहा कि अभियोजन को पहले यह सिद्ध करना होता है कि कितने पैकेट मादक पदार्थ के ज़ब्त हुए, उनके पृथक तथा कुल वजन क्या थे, और यह कि प्रत्येक पैकेट से नमूने लिए गए। उपलब्ध साक्ष्य से पैकेटों की संख्या और नमूना-लेने की प्रक्रिया अस्पष्ट रही। चौथे, ज़ब्त मादक पदार्थ कभी ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया। I.O. ने कहा कि वह मलकाने में रहा, लेकिन न तो मलकाना रजिस्टर और न ही उससे संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। इससे कथित ज़ब्ती और FSL द्वारा परीक्षण किए गए नमूनों के बीच एक अंतराल पैदा हो गया। पाँचवें, वजन करने को लेकर विरोधाभास और चूकें थीं। PW-2 ने प्लेटफॉर्म पर और पार्सल कार्यालय दोनों जगह वजन होने की बात कही, परंतु किसी पार्सल वाउचर के अभाव को स्वीकार किया। अन्य गवाहों ने भी अधूरी जानकारी दी। अदालत ने अभियोजन मामले की प्रमुख खामियों का सार इस प्रकार किया: एक ज़ब्ती गवाह (संतोष कुमार) की जिरह नहीं कराई गई। ज़ब्ती के स्वतंत्र गवाहों की जिरह नहीं कराई गई। ज़ब्ती प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर हुई, लेकिन उस स्थान से किसी भी स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह की जिरह नहीं कराई गई। बक्सों में पैकेटों की संख्या नहीं बताई गई और प्रत्येक पैकेट का वजन दर्ज नहीं किया गया। नमूना-लेना, यद्यपि कहा गया कि मजिस्ट्रेट के सामने हुआ, सिद्ध नहीं हो सका, और यह स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या हर पैकेट से नमूने लिए गए थे। ज़ब्त मादक पदार्थ अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया। NDPS अधिनियम की धारा 52A का पालन नहीं किया गया। ज़ब्त मादक पदार्थ को FSL रिपोर्ट से जोड़ने की आवश्यकता रेखांकित करने के लिए अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Vijay Pandey v. State of Uttar Pradesh, (2019) 18 SCC 215 और Gorakh Nath Prasad v. State of Bihar, AIR 2018 SC 704 पर भरोसा किया। दोनों निर्णयों में यह कहा गया कि यदि ज़ब्त मादक पदार्थ अदालत में प्रस्तुत न हो और ऐसा कोई साक्ष्य न हो जो FSL द्वारा परीक्षण किए गए नमूने को अभियुक्त से ज़ब्त माल से जोड़ सके, तो दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती और अभियुक्त को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। इन प्राधिकारों और अभियोजन साक्ष्य में अनेक खामियों को देखते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने में विफल रहा और उसने अपना मामला संदेह से परे सिद्ध नहीं किया। FSL रिपोर्ट को कथित रूप से अपीलकर्ता से ज़ब्त पदार्थ से जोड़ने के लिए कोई संतोषजनक साक्ष्य नहीं था, और NDPS अधिनियम की धारा 52A के तहत प्रक्रियाओं के पालन को सिद्ध नहीं किया गया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट ने NDPS अधिनियम की धाराओं 20 और 22 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराकर गंभीर त्रुटि की। अतः 20.12.2017 की दोषसिद्धि का निर्णय तथा 02.01.2018 की सज़ा का आदेश, जो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, गया द्वारा N.D.P.S. केस संख्या 18/2015 में पारित किए गए थे, रद्द कर दिए गए। हिरासत में रखे गए अपीलकर्ता को, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो, तो तत्क्षण रिहा करने का निर्देश दिया गया। अपील स्वीकार की गई और ट्रायल कोर्ट के अभिलेख वापस भेजने का आदेश दिया गया। यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है यह निर्णय NDPS अधिनियम के तहत अभियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए, विशेषकर बिहार में, महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि गंभीर मादक पदार्थ के मामलों में भी अभियोजन को ज़ब्ती, नमूना-लेने और मादक पदार्थ के भंडारण की प्रक्रिया का कड़ाई और सावधानी से पालन करना अनिवार्य है। आम लोगों के लिए इसका अर्थ यह है कि केवल यह आरोप कि पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया, पर्याप्त नहीं है। अदालत यह गंभीरता से देखेगी कि क्या विश्वसनीय गवाह हैं, क्या ज़ब्त किया गया पदार्थ अदालत में प्रस्तुत हुआ, क्या नमूने विधिवत लिए गए, और क्या जो पदार्थ ज़ब्त किया गया और जिसे प्रयोगशाला ने जाँचा, दोनों के बीच स्पष्ट कड़ी है। पुलिस और अन्वेषण अधिकारियों के लिए यह निर्णय याद दिलाता है कि प्रक्रिया में ढील बरतने से, भले ही वास्तव में मादक पदार्थ बरामद हुआ हो, अभियुक्त के बरी होने का परिणाम निकल सकता है। पटना उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह दोहराया कि ज़ब्त सामग्री का अदालत में प्रस्तुत न किया जाना और धारा 52A के अनुसार नमूना-लेने की प्रक्रिया सिद्ध न कर पाना, अभियोजन मामले को समाप्त कर सकता है। वकीलों और ट्रायल कोर्ट के लिए यह निर्णय यह रेखांकित करता है कि आधारभूत तथ्यों पर ज़ोर देना आवश्यक है – ज़ब्ती सूची का विधिवत सिद्ध होना, जहां संभव हो वहां स्वतंत्र गवाहों की जिरह, मलकाना अभिलेखों का प्रस्तुतिकरण, और यह स्पष्ट साक्ष्य कि FSL के नमूने ज़ब्त पैकेटों से ही लिए गए। कानूनी प्रश्न और उत्तर प्रश्न: क्या अभियोजन ने संदेह से परे यह सिद्ध किया कि 20 किलोग्राम गांजा अपीलकर्ता के सचेत कब्जे से बरामद हुआ और NDPS अधिनियम, विशेषकर धारा 52A, के अंतर्गत ज़ब्ती और नमूना-लेने की प्रक्रियाओं का विधिवत पालन हुआ? उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ज़ब्ती गवाहों की जिरह न होना, स्वतंत्र गवाहों का अभाव, पैकेटों और उनके वजन का विवरण नहीं होना, नमूना-लेने की अस्पष्ट और असिद्ध प्रक्रिया, ज़ब्त मादक पदार्थ को अदालत में प्रस्तुत न करना, और धारा 52A के अनुपालन में चूक जैसी अनेक खामियों के कारण अभियोजन आधारभूत तथ्यों को सिद्ध नहीं कर सका और FSL रिपोर्ट को कथित ज़ब्ती से नहीं जोड़ सका। अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया। अदालत द्वारा उद्धृत मामले Bharat Aambale v. State of Chhattisgarh, 2025 INSC 78 (Supreme Court) – NDPS अधिनियम की धारा 52A के दायरे और प्रभाव तथा 'पर्याप्त अनुपालन' (substantial compliance) के मानक पर। Vijay Pandey v. State of Uttar Pradesh, (2019) 18 SCC 215 – यह निर्णय कि ज़ब्त मादक पदार्थ का अदालत में प्रस्तुत न होना और FSL नमूने से उसका संबंध सिद्ध न होना, अभियुक्त को संदेह का लाभ देने का आधार है। Vijay Jain v. State of M.P. (Vijay Pandey में संदर्भित) – ज़ब्त सामग्री को भौतिक प्रदर्श (material exhibit) के रूप में प्रस्तुत करने के महत्व पर। Ashok (Vijay Pandey में संदर्भित मामला) – ज़ब्त मादक पाउडर के प्रस्तुत न किए जाने पर समान सिद्धांत। Gorakh Nath Prasad v. State of Bihar, AIR 2018 SC 704 – यह दोहराया कि ज़ब्त मादक पाउडर को प्रस्तुत न करना और उसे FSL रिपोर्ट से न जोड़ पाना, अभियोजन के लिए घातक है। मामले का विवरण मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 453 of 2018; उत्पन्न सासाराम रेल थाना कांड संख्या 84/2015 से; N.D.P.S. केस संख्या 18/2015। मामले का शीर्षक: Sonu Kumar v. The State of Bihar. उद्धरण: 2025 (4) PLJR 69. अदालत: उच्च न्यायालय, पटना। पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह; माननीय श्री न्यायमूर्ति अशोक कुमार पांडेय। निर्णय दिनांक: 22.07.2025 (अपलोड 18.08.2025)। वकील: श्री सुरज नारायण यादव, अधिवक्ता; श्री चन्द्र मोहन, अधिवक्ता; श्री मसूम आलम, अधिवक्ता – अपीलकर्ता की ओर से। श्री अजय मिश्रा, अतिरिक्त लोक अभियोजक – राज्य की ओर से। मामले का प्रकार: NDPS अधिनियम की धाराओं 20 और 22 के अंतर्गत दोषसिद्धि और सज़ा के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत आपराधिक अपील (खंडपीठ)। प्रासंगिक विधि: मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (विशेष रूप से धाराएँ 20, 22, 52A, 54); दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (धारा 374(2), धारा 313); रेल अधिनियम, 1989 (प्राथमिकी/आरोपपत्र स्तर पर धारा 147)। निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment – Sonu Kumar v. State of Bihar यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में अपने अधिकारों को प्रभावित करने वाले विधिक विकास के बारे में सूचित रहना चाहते हों, तो आप आगे की जानकारियों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।

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